Punjab

कोर्ट का बड़ा फैसला : बिक्रम सिंह मजीठिया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे

पंजाब की राजनीति में हलचल मचाने वाले ड्रग्स से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को शनिवार को मोहाली की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अदालत का यह फैसला NDPS एक्ट के तहत मजीठिया पर दर्ज मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए सबूतों और दलीलों के आधार पर लिया गया।

कोर्ट के फैसले के बाद विजिलेंस टीम मजीठिया को नाभा जेल ले गई, जहां वे अगले 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस अवधि के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। इस बीच, उनके वकील जल्द ही अदालत में जमानत याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।

गौरतलब है कि 25 जून की सुबह 4:30 बजे पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया के खिलाफ 540 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया था। इसी दिन प्रदेशभर में मजीठिया से जुड़े कुल 26 स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के कुछ घंटों बाद, उन्हें अमृतसर स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया गया। यह मामला आने वाले समय में पंजाब की राजनीति और कानूनी व्यवस्था दोनों पर गहरा असर डाल सकता है।