नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सैमने आया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने परीक्षा को दो शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के आदेश को रद्द कर एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने का फैसला सुनाया. बता दें कि नीट पीजी परीक्षा का आयोजन 15 जून को सीबीटी मोड में किया जाएगा. पहले परीक्षा दो पालियों में आयोजित करने का शेड्यूल जारी किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने NBE के दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि इससे मनमानी होती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर NBE को लगता है कि 15 जून को परीक्षा की तय तारीख तक व्यवस्था नहीं की जा सकती है, तो वह समय बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकता है.
बता दें कि 15 जून को नीट पीजी की परीक्षा होनी है. इस मामले में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई की. इस बेंच के अध्यक्षता जस्टिस विक्रम नाथ कर रहे थे. बेंच ने नीट-पीजी 2025 परीक्षा को दो पालियों में आयोजित करने संबंधी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.
