केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कई अहम बदलावों को मंजूरी दी गई. अब टैक्स स्ट्रक्चर को पहले से ज्यादा आसान बनाया गया है और कई जरूरी चीजों पर टैक्स घटाया गया है. ये सभी नए नियम 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगे.
अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब
अब तक जीएसटी चार दरों में लागू था – 5%, 12%, 18% और 28%.
नई व्यवस्था के मुताबिक:
अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेंगे
12% और 28% स्लैब को हटा दिया जाएगा
कुछ खास वस्तुओं जैसे लग्जरी कारें, सिगरेट और तंबाकू पर 40% तक का टैक्स लगेगा
इन चीजों पर टैक्स घटेगा (18% से 5%)
घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स
कंडेंस्ड मिल्क, जैम, जेली, सॉसेज
नारियल पानी, फ्रूट जूस, नमकीन
बिस्कुट, आइसक्रीम, दूध वाले पेय
रेडी-टू-ईट अनाज उत्पाद
शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, ब्रश, टैल्क पाउडर
बिना पैक खाने की चीजें पहले की तरह टैक्स फ्री (0%) रहेंगी
कपड़े और जूतों पर राहत
अब 2,500 रुपये तक के कपड़े और जूते-चप्पल पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा
2,500 रुपये से ऊपर वाले आइटम्स पर 18% टैक्स लगेगा
सीमेंट और वाहन सस्ते होने के संकेत
सीमेंट पर टैक्स को 28% से घटाकर 18% करने पर विचार
350cc तक की बाइक और छोटे पेट्रोल-डीजल वाहनों पर 18% टैक्स लगेगा
इससे बड़ी बाइक और कारों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर राहत
टीवी, एसी, डिशवॉशर जैसे प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% करने की सिफारिश
इससे इन सामानों की कीमतों में कमी आ सकती है
40% टैक्स वाले आइटम्स
लग्जरी गाड़ियां
तंबाकू, सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थ
सरकार का उद्देश्य इन चीजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर अब कोई टैक्स नहीं
अब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है
इससे लोगों को बीमा लेने में और सहूलियत मिलेगी
इस बदलाव से क्या होगा फायदा?
टैक्स ढांचा हुआ आसान
व्यापारियों को टैक्स भरने में आसानी
आम लोगों को जरूरी चीजें सस्ती मिलेंगी
इंश्योरेंस को बढ़ावा मिलेगा
महंगे प्रोडक्ट्स और नशे की चीजों पर नियंत्रण की कोशिश









