पूर्व अग्निवीरों के लिए नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों का प्रतिशत 10 से बढ़ाकर 50 कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह लाभ BSF जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम 2015 में संशोधन के तहत दिया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि अन्य पूर्व अग्निवीरों को 3 साल की आयु छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से भी छूट प्रदान की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, डायरेक्ट भर्ती के जरिए हर वर्ष की कुल वैकेंसी में 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।
वहीं, 10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों और 3 प्रतिशत पद कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए सुरक्षित रहेंगे। भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले चरण में नोडल फोर्स पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती करेगी। दूसरे चरण में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) शेष पदों पर भर्ती करेगा, जिसमें अन्य उम्मीदवारों के साथ पूर्व सैनिकों का कोटा भी शामिल होगा। गौरतलब है कि जून 2022 में अग्निपथ योजना लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने BSF, CRPF, CISF और SSB जैसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए पहले ही 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था जो अब बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।









