पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने गुरुवार को इस नीति पर चार हफ्तों के लिए रोक लगाने का आदेश दिया है. इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने एक दिन की अंतरिम रोक लगाई थी और पंजाब सरकार से जवाब मांगा था. आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार की इस स्कीम पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है.
राजनीतिक दलों और किसान ने इस नीति का कड़ा विरोध किया है. शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने लैंड-पूलिंग नीति की निंदा करते हुए इसे भूमि हड़पने की योजना” बताया और आम आदमी पार्टी सरकार पर किसानों की उपजाऊ ज़मीन “लूटने” का आरोप लगाया. बादल ने दावा किया कि आप ने दिल्ली के बिल्डरों के साथ 30,000 करोड़ रुपये का “छिपा हुआ सौदा” किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस नीति का उद्देश्य कृषि भूमि को निजी डेवलपर्स को हस्तांतरित करना है.
