बेंगलुरु को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार की शाम को हुई भगदड़ की घटना पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत इस मामले पर दोपहर 2.30 बजे सुनवाई करेगी. बता दें कि आरसीबी की जात के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने के कारण 11 लोगों की मौत हो गई और लगभग 56 लोग घायल हैं.
गुरुवार सुबह एक वकील ने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की पीठ के समक्ष मामला तत्काल उठाया. राज्य की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि अधिकारी सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं और एक विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.
वहीं, इस घटना के बाद सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने आईपीसी की धारा 106 के तहत कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कथित लापरवाही के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अधिकारियों का नाम लिया गया. इसके अलावा, आम आदमी पार्टी-कर्नाटक के राज्य युवा अध्यक्ष लोहित हनुमानपुरा ने केएससीए और स्टेडियम के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई.
