बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू होगी, कंपनी ने नहीं चुकाए थे 158 करोड़ रुपए

BCCI की याचिका NCLT ने स्वीकार की

नई दिल्ली, एजेंसियां। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की बेंगलुरु बेंच ने एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के लिए BCCI की याचिका स्वीकार कर ली है।

ये मामला भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए बायजूस और BCCI के बीच स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है।

पिछले साल ही दायर हुई थी याचिका

158 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए BCCI ने ये याचिका बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पिछले साल दायर की थी।

इस मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होनी है। बायजूस मामला सुलझाने के लिए BCCI से चर्चा कर रहा है।

ई-मेल ट्रेल से साफ- बायजूस ने डिफॉल्ट किया

NCLT की बेंच ने कहा कि BCCI और बायजूस के बीच ई-मेल ट्रेल से यह साफ है कि थिंक एंड लर्न ने डिफॉल्ट किया है।

बेंच ने पंकज श्रीवास्तव को इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया है। उन्हें नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर क्रेडिटर्स की एक कमेटी बनानी होगी।

पहली बार 21 अगस्त 2022 को डिफॉल्ट किया था

आदेश में दी गई जानकारी के अनुसार, थिंक एंड लर्न ने इंडियन क्रिकेट टीम के कई इंटरनेशनल टूर और सीरीज के बाद BCCI की ओर से भेजे किए गए कुल 12 इनवॉइस (बिल) पर डिफॉल्ट किया। BCCI ने बताया कि बायजूस ने पहली बार 21 अगस्त 2022 को डिफॉल्ट किया था।