Crime Uttar Pradesh

बहराइच हिंसा: राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में मुख्य आरोपी को फांसी, 9 को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान 13 अक्टूबर 2024 को हुई सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा हत्या मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा और 9 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 9 दिसंबर को 13 आरोपियों में से 10 को दोषी ठहराया था, जबकि तीन को सबूतों के अभाव में बरी किया गया था। दोषियों में अब्दुल हमीद, उसका बेटा फहीम, सरफराज, तालिब, सैफ, जावेद, जीशान, ननकऊ, शोएब और मारुफ शामिल हैं।

घटना महसी थाना क्षेत्र के महाराजगंज में तब हुई जब डीजे पर बज रहे गाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते पत्थरबाजी और फायरिंग होने लगी। गोली लगने से राम गोपाल की मौत हो गई। 11 जनवरी 2025 को चार्जशीट दाखिल हुई और 18 फरवरी को आरोप तय किए गए। 12 गवाहों की गवाही के बाद 21 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया और करीब 14 महीनों में ट्रायल पूरा हुआ।

आरोपियों पर BNS की धारा 103(2) समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। तीन आरोपियों—खुर्शीद, शकील और अफजल—को बरी किया गया, जिस पर पीड़ित परिवार ने नाराजगी जताई और सभी दोषियों को फांसी की मांग की। घटना के बाद क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

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