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ATM से पैसे नहीं निकले, खाते से कट गए? जानें आसान रिफंड प्रक्रिया और RBI नियम

आजकल एटीएम से पैसा निकालना हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन कभी-कभी तकनीकी खराबी, नेटवर्क समस्या या मशीन जाम के कारण पैसा खाते से कट जाता है लेकिन एटीएम से नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि RBI ने साफ नियम बनाए हैं और ज्यादातर मामलों में राशि वापस आ जाती है।

यदि ऐसा ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो जाए, तो सबसे पहले SMS/Alert, ATM की लोकेशन, तारीख और समय सुरक्षित रखें। इसके बाद 24–48 घंटे के भीतर बैंक ऐप, नेटबैंकिंग या कस्टमर केयर के जरिए शिकायत दर्ज करें, शिकायत में राशि, ATM ID और टाइम का उल्लेख करें। RBI के अनुसार बैंक को 5 व्यवसायिक दिनों के भीतर राशि वापस करनी होती है। अगर बैंक देरी करता है, तो आपको ₹100 प्रतिदिन का मुआवज़ा भी मिल सकता है। चाहे आपने किसी दूसरे बैंक के ATM का इस्तेमाल किया हो, शिकायत अपनी बैंक में ही दर्ज करें।

अगर बैंक नियमों का पालन नहीं करता है, तो आप RBI के ओम्बड्समैन के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। RBI की वेबसाइट (cms.rbi.org.in) पर जाकर बैंक का नाम, शिकायत नंबर और ATM विवरण भरकर अपनी शिकायत फॉलोअप की जा सकती है। इस तरह, ATM ट्रांज़ैक्शन फ़ेल होने पर भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है और सही प्रक्रिया अपनाकर आसानी से रिफंड प्राप्त किया जा सकता है।