न्यूज़ फ्लिक्स भारत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है. वायु की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर बनी हुई है. यहां GRAP -4 लागू कर दिया गया है. सोमवार की सुबह श्रीनिवासपुरी का AQI 633 मापा गया. दिल्ली के कई इलाकों में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है. हालाँकि, भारत में ऐसे शहर हैं जहाँ की हवा आपको सरोताजा कर देगी.
मिजोरम की राजधानी आइजोल में सोमवार को यहां AQI 16 दर्ज किया गया. वहीं, मध्य प्रदेश के मेहर में हवा की गुणवत्ता 43 दर्ज की गई. इसके अलावा असम के नगांव में 30, केरल के तिरुवनंतपुरम में 48 और त्रिशूर में 44 मामले दर्ज किए गए.
कर्नाटक के विजयपुरा में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 37 दर्ज किया गया. शिवमोग्गा में 47 और बागलकोट में 42 दर्ज किया गया. जबकि उडुपी में AQI 42 दर्ज किया गया. यदि AQI 0-50 के बीच है, तो इसे अच्छा माना जाता है, 51-100 को मध्यम माना जाता है, 101-150 को संवेदनशील माना जाता है, 201-300 को खराब माना जाता है और 301-400 को बहुत खराब माना जाता है. अगर AQI इससे ऊपर है तो हवा की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में मानी जाती है.
वहीं, दिल्ली एनसीआर में AQI रविवार के दिन 450 से ज्यादा पहुंचने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की एक आपातकाल बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब GRAP 4 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जाना चाहिए. जिसके चलते कई दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा ताकि प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके.
ग्रेप 4 के अंतर्गत अब ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक और BS-6 डीजल इंजन के ट्रक इस नियम के अंतर्गत नहीं आएंगे. इसके अलावा बुनियादी जरूरत का सामान लेकर जो ट्रक पहुंचेंगे उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा.
सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है. इसके पहले सरकारी परियोजनों के निर्माण कार्य जारी रखने की छूट दी गई थी लेकिन अब सभी बंद कर दिए गए हैं. अब किसी भी सड़क, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, ओवर ब्रिज, दूरसंचार संबंधित परियोजनाओं के निर्माण पर रोक लगी रहेगी.
बीएस 4 और इससे कम वाले डीजल इंजन के गुड्स व्हीकल पर प्रतिबंध रहने वाला है. जिन वाहनों का इस्तेमाल जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने और आवश्यक सेवाओं की पूर्ति में होता है, उन्हें ही छूट दी जाएगी. दिल्ली के बाहर से आने वाले छोटे व्यावसायिक वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. CNG, LNG और BS-6 के साथ LCV वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.