NIA की स्पेशल कोर्ट ने 2008 में मावेगांव में हुए ब्लास्ट के मामले में आज यानी गुरुवार को फैसला सुनाया है. इस फैसले में कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. जस्टिस लाहोटी ने कहा कि इस केस की जांच 3-4 एजेंसियां कर रही थीं. बाइक में बम रखने का कोई सबूत नहीं मिला. कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है. इसके अलावा कश्मीर से आरडीएक्स लाने के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं.
बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को रमजान के पवित्र महीने में मालेगांव की भिक्खू चौक पर विस्फोट हुआ था. इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे. बम ब्लास्ट के अगले ही दिन से नवरात्रि की शुरुआत होनी थी. मालेगांव ब्लास्ट की जांच पुलिस, एटीएस और एनआईए ने की है.
