गैर इरादतन हत्या मामले में आरोपित को 10 साल की सजा

नालागढ़ :
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नालागढ़ में अभय मंडयाल कीअ अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में एक आरोपित को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने के रूप में सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि यह मुकद्​दमा सरकार वर्सिज सुभारकर के बीच चल रहा था। सुभारकर साकेत निवासी गांव पुर्वा डाकघर जखरावल तहसील देवसरजिला सिगरौली मध्य प्रदेश को दस साल की कैद की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

देवेंद्र सिंह ने बताया कि मार्च 2016 की रात्र को बद्​दी थाना के ठेडा से मारपीट की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिकायतकर्ता अनिल कुमार ने अपना बयान मे पुलिस को बताया कि दोषी सुभाकर साकेत व इसका भाई अनिल साकेत आपस में किस बात को लेकर बहसबाजी कर रहे थे तथा इतने में दोषी शुभकार साकेत हाथ में तवा लेकर आया तथा पीड़ित असरफ अली को कमरा में बंद करके तवा से मारने लगा। पीड़ित असरफ के मारने के बाद दोषी सुभाकर कमरे की खिड़की तोड़कर वहां से भाग गया। इस पर बद्​दी थाना में 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। देवेंद्र सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी शुभाकर साकेत के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के तहत 10 साल की कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

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