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हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी दोषी करार, थोड़ी देर में होगा सजा का ऐलान

मऊ सदर विधानसभा सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है.  मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी के हेट स्पीच मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने अंसारी को मामले में दोषी करार दिया है. कोतवाली थाने में दर्ज इस मामले में अब्बास अंसारी  उनके भाई उमर अंसारी और तीन अन्य लोगों पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को देख लेने की धमकी देने का आरोप था.

बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुरा इलाके में एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर विवादित बयान दिया था. आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को सत्ता में आने के बाद हिसाब-किताब करने की धमकी दी, जिसे हेट स्पीच माना गया. शहर कोतवाली में सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की तहरीर पर अब्बास, उमर और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके अलावा, दक्षिण टोला थाने में भी आचार संहिता उल्लंघन का एक अलग मामला दर्ज हुआ था.

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