असम में बिना एनआरसी रसीद के नहीं मिलेगा आधार कार्ड 

न्यूज़ फ्लिक्स भारत। असम में आधार कार्ड बनाने के नियमों में एक अहम बदलाव किया गया है. अब राज्य में निवासियों को आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यह कदम असम में अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं के लाभों को सही व्यक्तियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है.  राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का नाम 2019 में जारी अंतिम एनआरसी सूची में शामिल नहीं है, तो उसे आधार के लिए आवेदन करते समय एनआरसी पंजीकरण प्रक्रिया की रसीद दिखानी होगी. यह रसीद उस समय जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति एनआरसी प्रक्रिया के तहत अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है. 

असम के अधिकारियों का कहना है कि इस नई नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वैध भारतीय नागरिक ही आधार कार्ड प्राप्त कर सकें. इसके अलावा, यह कदम पहचान-पत्रों के दुरुपयोग और फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर नागरिकता का दावा करने की घटनाओं को रोकने में मदद करेगा. हालांकि, इस फैसले को लेकर राज्य में विवाद भी शुरू हो गया है. कई नागरिक संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने इस कदम को भेदभावपूर्ण और जटिल बताया है. उनका कहना है कि इससे गरीब और अशिक्षित लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज़ नहीं हो सकते.