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टोल प्लाजा के 20 KM दायरे में रहने वालों को बड़ी राहत, अब ₹1,500 में मिलेगा सालाना FASTag पास!

नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्थानीय निवासियों के लिए रियायती सालाना FASTag पास की नई व्यवस्था की घोषणा की है, जो 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। इसके तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिक कम शुल्क पर सालभर आवागमन कर सकेंगे।

मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, नगर निकाय या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना पास की कीमत 1,500 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, नगर निकाय की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये चुकाने होंगे। वर्तमान में पात्र स्थानीय निवासियों को 360 रुपये प्रतिमाह का पास मिलता है, जिस पर सालभर में 4,320 रुपये खर्च होते हैं। ऐसे में नई व्यवस्था से लोगों को सालाना 1,320 से 2,820 रुपये तक की बचत हो सकती है।

नई व्यवस्था का लाभ टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों को मिलेगा। इसके लिए वाहन में वैध और सक्रिय FASTag होना अनिवार्य है। वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास और नए रियायती सालाना पास में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। हालांकि, यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए शुल्क जमा किया गया है।

मंत्रालय के मुताबिक, जिन राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड यूजर फी कलेक्शन सिस्टम लागू है, वहां स्थानीय निवासियों को यह रियायती पास नहीं मिलेगा। इसके अलावा, जिन टोल प्लाजा के आसपास सर्विस रोड या वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं, वहां भी इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, देशभर में 13 करोड़ से अधिक FASTag जारी किए जा चुके हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों पर आर्थिक बोझ कम करना और रोजाना यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है। यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत अधिसूचित किया गया है।