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तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को दिया नोटिस, कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से प्रस्तावित ‘तिरंगा मार्च’ से पहले दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस की एक टीम एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता अनीश गवांडे के आवास पर पहुंची, जहां अभिजीत दीपके ठहरे हुए हैं। यहां पुलिस ने दीपके को नोटिस देकर चेतावनी दी कि कनॉट प्लेस में बिना अनुमति मार्च निकालना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।

नोटिस के मुताबिक, कनॉट प्लेस और सेंट्रल पार्क क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से 16 तारीख को शाम 5 बजे लोगों को कनॉट प्लेस पहुंचने के लिए कहा गया था, जबकि इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई। पुलिस ने इसे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के विपरीत बताया है।

भीड़ और सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जताई चिंता

दिल्ली पुलिस ने नोटिस में तिरंगा यात्रा के आयोजन पर कई आपत्तियां दर्ज की हैं। उसके मुताबिक, कनॉट प्लेस एक व्यस्त व्यावसायिक इलाका है, जहां सीमित प्रवेश और निकास मार्ग होने के कारण बड़ी भीड़ जमा होने से जाम और भगदड़ का खतरा पैदा हो सकता है। इससे दुकानदारों, होटल, रेस्तरां और अन्य कारोबारियों के कामकाज पर भी असर पड़ने की आशंका है।

पुलिस ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की व्यस्तता और कनॉट प्लेस से जुड़ने वाली प्रमुख सड़कों का हवाला देते हुए कहा कि यहां यातायात बाधित होने से मध्य दिल्ली के कई हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और दूतावासों की निकटता को देखते हुए सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जताई गई हैं। संकरी गलियों के कारण एंबुलेंस और दमकल वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने का खतरा भी बताया गया है।

उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

पुलिस ने कहा है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 समेत अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है। साथ ही, पुलिस ने CJP के पिछले प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि पहले भी प्रदर्शन के दौरान शांति भंग हुई और सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।