केंद्र सरकार ने सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का आदेश जारी किया है। वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 1 फरवरी से सिगरेट पर प्रति 1,000 स्टिक ₹2,050 से ₹8,500 तक एक्साइज ड्यूटी लगेगी, जो सिगरेट की लंबाई और श्रेणी के आधार पर तय की गई है। यह टैक्स मौजूदा 28% जीएसटी और सेस के अतिरिक्त लागू होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस नए आदेश के बाद सिगरेट के खुदरा दामों में लगभग 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे भारत में अनुमानित 10 करोड़ धूम्रपान करने वाले प्रभावित होंगे।
वर्तमान में सिगरेट पर कुल टैक्स लगभग 53% है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार इसे 75% तक बढ़ाना स्वास्थ्य दृष्टि से आवश्यक माना जाता है। WHO का कहना है कि उच्च टैक्स तंबाकू उत्पादों की खपत कम करने में प्रभावी भूमिका निभाता है। वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि नई टैक्स व्यवस्था 1 फरवरी से प्रभावी होगी, और उपभोक्ताओं को इससे पहले ही कीमतों में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है।









