हिमाचल प्रदेश के पंचायतीराज विभाग ने पांच जिलों—ऊना, मंडी, शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। यह कदम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत उठाया गया है। अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों, वार्डों और ग्राम सभाओं की सीमाओं में बदलाव किया जाएगा, नए ग्राम सभा क्षेत्र बनाए जाएंगे और कुछ पंचायतों का पुनर्संयोजन किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि जनसंख्या में वृद्धि, भौगोलिक परिस्थितियां और प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह पुनर्गठन जरूरी था। इस प्रक्रिया के तहत विभिन्न विकास खंडों में वार्डों की संख्या बदली गई है, कुछ पंचायतों में नए वार्ड बनाए गए हैं और कई ग्राम सभाओं को फिर से परिभाषित किया गया है।
अधिसूचना में प्रत्येक पंचायत, उसके अंतर्गत आने वाले गांवों, वार्डों और ग्राम सभाओं का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने इस प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक नागरिक 25 दिसंबर तक संबंधित उपायुक्त या पंचायतीराज विभाग के पास अपनी आपत्तियां या सुझाव भेज सकते हैं। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त टिप्पणियों पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह कदम पंचायत व्यवस्था को और मजबूत बनाने और प्रशासनिक सुगमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।









