सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: बिहार SIR में आधार कार्ड भी होगा मान्य

बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अहम निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 11 अनुमन्य दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए, ताकि मतदाता पहचान में आसानी हो। साथ ही, सभी राजनीतिक दलों को इस आदेश की जानकारी देने का निर्देश भी दिया गया है.

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा:

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं है. 65 लाख हटाए गए नामों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है, और संबंधित व्यक्ति फॉर्म-6 भरकर दावा कर सकते हैं.

राजनीतिक दलों की भूमिका पर सवाल:

कोर्ट ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में BLA होने के बावजूद बहुत कम आपत्तियाँ दर्ज की गईं, जो राजनीतिक दलों की निष्क्रियता को दर्शाता है. कोर्ट ने सभी 12 दलों को सहयोग करने और एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है. SIR की डेडलाइन फिलहाल नहीं बढ़ेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर पुनः विचार किया जा सकता है.

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