सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी स्वस्थ और शांत स्वभाव के कुत्तों को नसबंदी के बाद वापस उनके स्थान पर छोड़ा जाए, जबकि आक्रामक और बीमार कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए. इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने 11 अगस्त को दिए गए उस पुराने आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने की बात कही गई थी.
अन्य प्रमुख बिंदु:
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस दिशा में जल्द कदम उठाएं.
कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए हर नगर निकाय क्षेत्र में अलग से निर्धारित स्थान बनाया जाए.
सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, फुटपाथ या सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर अब रोक लगा दी गई है. ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां से कुत्तों को उठाया गया है, उन्हें वहीं पर दोबारा छोड़ा जाए.
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा.
जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया और साथ ही देश भर में एक समान नीति बनाने की जरूरत पर जोर दिया.
