20 साल तक चला सकेंगे पुरानी गाड़ी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस हुई इतनी महंगी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को पुराने वाहनों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके तहत 20 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की नई फीस तय की गई है. बता दें कि ये नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गए हैं. अब से 20 साल से पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अलग-अलग कैटेगरी में फीस देनी होगी. यह नियम Central Motor Vehicles(Third Amendment) Rules,2025 के तहत लागू हुआ है. सरकार के मुताबिक, इस कदम का मकसद देश में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के इस्तेमाल को कुछ हद तक कम करना है.

अब तक केवल 15 साल तक के पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन Renew (नवीनीकरण) कराना संभव था. लेकिन नए नियम के मुताबिक, 20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी. नई फीस का स्ट्रक्चर- अपाहिजों की गाड़ी- ₹100, मोटरसाइकिल- ₹2,000, थ्री-व्हीलर / क्वाड्रिसाइकल- ₹5,000, लाइट मोटर वाहन- ₹10,000, मीडियम और हैवी मोटर वाहन (दो या तीन पहिया ट्रांसपोर्ट व्हीकल)- ₹25,000,इंपोर्टेड मोटर वाहन (चार या उससे ज्यादा पहिए)- ₹80,000,अन्य श्रेणियों के वाहन- ₹50,000.यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी फीस पर GST अतिरिक्त लगेगा.

यह नियम पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन दिल्ली-NCR को इसमें छूट दी गई है। यहां पहले से ही पुराने वाहनों पर सख़्त पाबंदियां लागू हैं. सरकार का मानना है कि यह कदम पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद करेगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा.

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