सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन को रेणुकास्वामी मर्डर केस में कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने इस फैसले को गंभीर खामियों वाला बताया है. न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दर्शन को दी गई जमानत को खारिज करते हुए कहा कि जमानत का आदेश बिना पर्याप्त न्यायिक विवेचना के पारित किया गया. पीठ ने कहा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह आदेश यांत्रिक ढंग से पारित किया गया है, जिसमें प्री-ट्रायल स्तर पर ही गहराई से जांच कर दी गई. यह निचली अदालत का कार्य है और उच्च न्यायालय को इस प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहिए था.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कन्नड़ एक्टर दर्शन और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा 13 दिसंबर 2024 को दर्शन और अन्य सह-आरोपियों को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. राज्य सरकार का कहना था कि यह फैसला जांच को प्रभावित कर सकता है और इससे न्याय प्रक्रिया बाधित हो सकती है.
ये मामला ऑटोरिक्शा चालक रेणुकास्वामी के मर्डर का है. दर्शन इस मर्डर केस के मुख्य आरोपी हैं. उन पर आरोप है कि जून 2024 में उन्होंने पीड़ित को तीन दिनों के लिए बेंगलुरु के एक शेड में रखा था. वहां उसे प्रताड़ित किया गया था. बाद में पीड़ित का शव एक नाले से बरामद हुआ था.
