उत्तर प्रदेश: श्री बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक ध्वनि मत से विधानसभा में पास

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज बुधवार को तीसरा दिन है. इस दौरान आज विधानसभा में बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 ध्वनि मत से पास हो गया है. इस विधेयक के तहत बांके बिहारी मंदिर का सारा चढ़ावा और मंदिर से जुड़ी संपत्ति अब न्यास समिति के अधिकार में होगी. साथ ही, मंदिर के विकास और रखरखाव से जुड़े कार्य सरकार की योजनाओं के तहत किए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को दर्शन और मंदिर परिसर में सुविधाएं बेहतर मिलें.

बता दें कि श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती थी, ताकि भीड़ प्रबंधन आसान हो सके. लेकिन इस प्रस्ताव पर मंदिर से जुड़े गोस्वामी समाज ने आपत्ति जताई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. कोर्ट ने कुछ समय के लिए इस परियोजना पर रोक लगा दी. इसके बाद सरकार और गोस्वामी समाज के बीच कई दौर की बातचीत हुई. कुछ बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद सरकार ने संशोधन के साथ यह विधेयक सदन में पेश किया, जिसे अब मंजूरी मिल गई है.

बता दें कि इस ट्रस्ट में 18 सदस्य होंगे, जिनमें 11 मनोनीत और 7 पदेन सदस्य होंगे. 11 मनोनीत सदस्यों में 3 वैष्णव परंपरा के, 3 सनातन परंपरा के, 2 गोस्वामी परंपरा के विशेषज्ञ और 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे. 7 पदेन सदस्यों में जिलाधिकारी मथुरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदि कई अफसर हो सकते हैं. सभी ट्रस्टी सनातनी हिंदू होंगे और कार्यकाल 3 वर्ष होगा.

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