सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक के मामले में बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने MCD और NDMC को सभी आवारों कुत्तों को तुरंत हटाकर दूसरे इलाके में भेजा जाए. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई भी संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधा डालता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
जस्टिस जे.बी. परदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में आवारा कुत्तों को पकड़कर दूर के इलाकों में ले जाने का आदेश दिया. जस्टिस परदीवाला ने कहा कि यह जनता के हित में है और भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लिया जा सकता. उन्होंने साफ कहा सभी इलाकों से कुत्तों को पकड़ो और उन्हें दूर ले जाओ.
कोर्ट ने कहा कि अभी के लिए लगभग 5,000 आवारा कुत्तों को समायोजित करने के लिए कुत्तों के आश्रयस्थल बनाए जाएं और वहां पर्याप्त कर्मचारियों को तैनात किया जाए ताकि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जा सके. कोर्ट ने कहा, “आवारा कुत्तों को कुत्तों के आश्रय स्थलों में रखा जाए और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाए. हम ये निर्देश व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए जारी कर रहे हैं. कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर एक हेल्पलाइन बनाई जाए ताकि कुत्तों के काटने की सभी घटनाओं की तुरंत सूचना दी जा सके.
