चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर 2025 को संपन्न होगा। चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। मतदान के दिन ही यानी 9 सितंबर को परिणामों की घोषणा भी की जाएगी। यह पद 22 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद रिक्त हुआ था।
उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति पद हेतु चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं:
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
राज्यसभा के नामित सदस्य
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 40 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों की अद्यतन सूची तैयार करे। इस सूची में प्रत्येक सदस्य का नवीनतम पता भी सम्मिलित किया जाता है, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुगठित रूप से संचालित की जा सके।
