बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कबूतरों को दाना डालना सार्वजनिक परेशानी उत्पन्न करने वाला कृत्य है. इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा है. कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने पशु प्रेमियों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पशु प्रेमियों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये मामला जनस्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और ये सभी आयु के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर व संभावित खतरा है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा यह स्थिति अब कानून की घोर अवहेलना की उभरती स्थिति से और भी जटिल हो गई है. हमारे पहले के आदेश में कबूतरों को दाना डालने व उनके जमावड़े का समर्थन करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था और अब नगर निगम के अधिकारियों को इस संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जा रहा है. कोर्ट ने बीएमसी को निर्देशों की उल्लंघन कर के कबूतरों को दाना डालने वालों को पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
