उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना में 3 दिसंबर 2018 को हुई भीषण हिंसा मामले में बुधवार दोपहर को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया. एडीजे-12 न्यायमूर्ति गोपाल की कोर्ट में बुधवार दोपहर दो बजे फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इस मामले के 38 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इन दोषियों में एक मौजूदा जिला पंचायत सदस्य और हिंदू संगठन से जुड़े भाजपा नेता योगेश राज भी शामिल हैं. हालांकि, सजा का ऐलान अब शुक्रवार यानि 1 अगस्त को किया जाएगा.
बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद भड़की हिंसा और आगजनी से जुड़ा है. आक्रोशित भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था, और इस दौरान स्याना कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और युवक सुमित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
स्याना हिंसा में पुलिस ने जांच के बाद 44 लोगों को आरोपी बनाया था. ट्रायल के दौरान पांच लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि एख आकरोपी नाबालिग था,जिसे पहले ही रिहा किया जा चुका है. आज 38 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने तत्कालिन थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या के लिए प्रशांत नट, डेविड, जॉनी, राहुल व लोकेंद्र मामा को दोषी माना और उन्हें पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया जबकि अन्य 33 को बलवा व 307 जैसी गंभीर धाराओं में आरोपी माना गया है.
