जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से चर्चा तेज हो गई है कि उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कब होंगे और अगला उप-राष्ट्रपति कौन होगा. इसी बीच खबर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने उप-राष्ट्रपति चुनाव के संचालन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और दो सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है. यह नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 और राष्ट्रपति-उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत की गई हैं.
चुनाव आयोग ने इस बार राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है. पिछली बार यह जिम्मेदारी लोकसभा महासचिव को सौंपी गई थी. आयोग ने यह निर्णय विधि एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति के बाद लिया. आयोग ने राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नामित किया है. ये दोनों अधिकारी उप-राष्ट्रपति चुनाव 2025 की प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने में रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता करेंगे. बता दें कि चुनाव आयोग के इस कदम के बाद चुनाव प्रक्रिया का औपचारिक आगाज़ हो गया है.
बता दें कि नियमों के मुताबिक देश के उपराष्ट्रपति के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद या फिर उनके पद से हटने के बाद चुनाव आयोग औपचारिक तौर पर ये चुनाव कराता है. खास बात यह है कि इसके लिए 60 दिन के अंदर ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करना होती है.









