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कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की शर्मिष्ठा पनोली की जमानत याचिका

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 22 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पनोली की अंतरिम जमानत की दलील को स्वीकार नहीं किया जाता है और बाद में यह जमानत के लिए मामला सुना जाता है, तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा. बात दें कि, शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुस्लिम वर्ग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसके बाद उनके खिलाफ कलकत्ता में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई गई.

अदालत ने यह भी कहा कि शर्मिष्ठा का वीडियो सोशल मीडिया में बनाया गया था और सुना गया था और इसने लोगों की भावना को चोट पहुँचाई है. इससे पहले, अलीपोर(कोलकाता) की एक अदालत ने 31 मई को शर्मिष्ठा के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था, और उसे 14-दिवसीय पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

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