सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा की पूर्व ट्रेनी अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत दे दी है. पूजा खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगता श्रेणी के तहत आरक्षण का गलत लाभ उठाने का आरोप है.
जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूजा खेडकर को राहत देते हुए उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह एक उपयुक्त मामला है जहां दिल्ली हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता को जमानत देनी चाहिए.
बेंच ने कहा उन्होंने कौन सा गंभीर अपराध किया है? वह मादक पदार्थ माफिया या आतंकवादी नहीं है. उन्होंने 302 (हत्या) नहीं की है. वह एनडीपीएस अपराधी नहीं है. आपके पास कोई प्रणाली या सॉफ्टवेयर होना चाहिए. आप जांच पूरी करें. उन्होंने सब कुछ खो दिया है और उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी.
