अब दस लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाला हैंडबैग, कलाई घड़ी, जूते और खेल परिधान और उपकरण जैसे लग्जरी सामान खरीदते हैं तो आपको एक प्रतिशत स्रोत पर कर संग्रह (TCS) लगेगा. आयकर विभाग ने 22 अप्रैल, 2025 से 10 लाख रुपये से अधिक की विशिष्ट लग्जरी वस्तुओं की बिक्री पर एक प्रतिशत टीसीएस लगाये जाने को अधिसूचित किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि दुकानदार 10 लाख से अधिक की खरीद पर ग्राहक से 1 फीसदी टैक्स वसूल करेगा. ग्राहक की ओर से टीसीएस जमा करने के बाद इसे खरीदार के पैन में जमा करने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी.
बता दें कि खरीदार इसका उपयोग टैक्स क्रेडिट का दावा करने और आइटीआर फाइलिंग में कम टैक्स चुकाने के लिए कर सकता है. अगर टैक्स देनदारी टीसीएस राशि से कम है, तो आइटीआर में रिफंड का दावा किया जा सकेगा. अधिसूचित वस्तुओं जैसे कलाई घड़ी, कला वस्तुएं जैसे पेंटिंग, मूर्तियां और प्राचीन वस्तुएं, संग्रहणीय वस्तुएं जैसे सिक्के और टिकट, नौकाएं, हेलीकॉप्टर, लग्जरी हैंडबैग, धूप के चश्मे, जूते, उच्च श्रेणी के खेल परिधान और उपकरण, होम थिएटर सिस्टम और रेस या पोलो के लिए घोड़े आदि पर लागू होगा.
