दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक अहम फैसला किया है. इस फैसले के तहत बिना कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर वाले वाहनों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा. बता दें कि कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर एक प्रकार का थर्ड रजिस्ट्रेशन साइन होता है, जिसे वाहन की विंडशील्ड पर चिपकाना अनिवार्य होता है. यह स्टीकर वाहन के ईंधन प्रकार को दर्शाता है और इसके रंग से आसानी से पहचानने में मदद मिलती है कि वाहन डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक से चल रहा है.
किस वाहन के लिए कौन से कलर का स्टिकर
नीला स्टीकर: पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए
नारंगी स्टीकर: डीजल वाहनों के लिए
हरा स्टीकर: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए
