वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. सरकार ने कोर्ट से एक जवाब देने के लिए समय की मांग की थी. कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार के जवाब तक स्थास्थिति बरकरार रहेगी. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता के खिलाफ 72 याचिकाओं से संबंधित सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष हुई.
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया कि केंद्र सात दिनों के भीतर जवाब देगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ-बाय-यूजर शामिल है, को न तो डीनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर को बदला जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहिए.
