फ्लैट में रहने वाले लोगों को झटका, मेनटेनेंस पर लगेगा 18 फीसदी GST

फ्लैट में रहने वाले लोगों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते है . हाउसिंग सोसाइटी के मेनटेनेंस के लिए यदि आप हर महीने 7500 रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं, तो अब आपको इस पर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार हाउसिंग सोसाइटी के मेनटेनेंस पर 18 परसेंट जीएसटी लगाने जा रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने हाउसिंग नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत अगर हर महीने अपार्टमेंट के रख-रखाव में 7500 रुपये से अधिक और साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च बैठ रहा है, तो इस पर 18 परसेंट जीएसटी देना होगा.

हालांकि, अगर किसी हाउसिंग सोसायटी में किसी व्यक्ति के दो या उससे अधिक फ्लैट्स हैं और वह हर महीने 7,500-7,500 कुल 15,000 रुपये का मेनटेनेंस देते हैं, तो उन्हें हर फ्लैट के हिसाब से कोई जीएसटी नहीं देना होगा. उन्हें पूरी राशि पर जीएसटी देना होगा. जनवरी 2018 में अपनी 25वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल ने आरडब्ल्यूए और हाउसिंग सोसायटियों को लाभ पहुंचाने के लिए छूट की सीमा को 5000 रुपये बढ़ाकर प्रति महीने 7500 रुपये कर दिया.

error: Content is protected !!