मोबाइल, टैक्सी, पेट्रोल, जिम बिल के नाम पर नहीं बचेगा टैक्स, जानें पूरा मामला!

अगर आप नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. केंद्र सरकार ने 12 लाख की सैलरी टैक्स फ्री कर बड़ी खुशखबरी दी. लेकिन, इसके साथ ही सरकार के लिए टैक्स में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के बजट में सैलरी संबंधित अधिनियम, पर्क्स और सैलरी के बदले बेनिफिट्स की परिभाषा को बदलने का प्रस्ताव रखा है. अब आपकी सैलरी से पार्ट-बी वाला हिस्सा खत्म होने वाला है. हालांकि, इसको लेकर अभी कोई घोषणा नहीं है. अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले सप्ताह संसद में पेश होने वाले इनकम टैक्स बिल में इसका जिक्र हो सकता है.

बता दें कि अभी तक आपकी सैलरी में 50 हजार रुपये तक के पर्क्स टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होते हैं. इसमें कंपनी द्वारा दिए जाने वाले लैपटॉप, सोडेक्सो, फ्री घर, कार, रियायती नाश्ता, फूड, मेडिकल सुविधा, क्लब की मेंबरशिप, ट्रैवल अलाउंस जैसे बेनिफिट्स टैक्सेबल इनकम में नहीं शामिल होते हैं. इसके अलावा मोबाइल बिल, प्रोविडेंट फंड, एंटरटेनमेंट और फ्री मेडिकल सुविधाएं, टैक्सी बिल या जिम बिल भी टैक्स फ्री बेनिफिट्स में शामिल हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्ही बेनिफिट्स में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है. अगर सरकार सैलरी से बेनिफिट्स खत्म कर देती है तो आप मोबाइल बिल, जिम बिल, पेट्रोल जैसे चीजों पर टैक्स नहीं बचा पाएंगे और ये आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएंगे. ऐसे में आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम भी बढ़ जाएगी.

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