कोलकाता मर्डर केस: संजय रॉय की सजा पर हाई कोर्ट में अपील, फैसला सुरक्षित

आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी संजय रॉय को सियालदह सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सरकार और सीबीआई ने आवाज उठाई और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसी के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को दो अलग-अलग अपीलों को स्वीकार करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. हाई कोर्ट में एक अपील पश्चिम बंगाल सरकार और एक सीबीआई ने दाखिल की थी. इस अपील में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.

हाल ही में सियालदह सेशन कोर्ट कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया था. संजय रॉय को आजीवन कारावास दिया जाएगा इस सजा के ऐलान के बाद से ही सीएम ममता बनर्जी इस के खिलाफ थी और उन्होंने कहा था कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.

जस्टिस देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली अदालत की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और सीबीआई दोनों की बात को सुना, जिनका तर्क था कि सियालदह सेशन कोर्ट ने 20 जनवरी को जो आरोपी संजय रॉय को सजा का ऐलान किया वो अपर्याप्त थी. साथ ही सीबीआई और राज्य सरकार आरोपी को मौत की सजा देने की मांग कर रही है.

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