हाई कोर्ट ने घाटे में चल रहे HPTDC के 18 होटलों को बंद करने के दिए आदेश

न्यूज़ फ्लिक्स भारत। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पर्यटन विकास निगम के 18 होटल बंद करने के आदेश दे दिए हैं. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं. इन सभी 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के लिए कहा गया है. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक कोर्ट के आदेश की अनुपालना करवाएंगे. वे इन आदेशों की अनुपालना के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे. न्यायालय ने होटलों के रखरखाव के लिए आवश्यक कर्मचारियों को परिसर में रखने की अनुमति भी दी है. आदेश में कहा गया है कि निगम अपने शेष कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा.

आदेश के अनुसार, निगम को द पैलेस होटल, चायल, होटल गीतांजलि, डलहौजी; होटल बाघल, दाड़लाघाट; होटल धौलाधार, धर्मशाला; होटल कुणाल, धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस, धर्मशाला; होटल एप्पल ब्लॉसम, फागू; होटल चंद्रभागा, कीलोंग; होटल देवदार, खजियार; होटल गिरीगंगा, खडापत्थर; होटल मेघदूत, कियारीघाट; होटल सरवरी, कुल्लू; होटल लॉग हट्स, मनाली; होटल हडिम्बा कॉटेज, मनाली; होटल कुंजुम, मनाली; होटल भागसू, मैक्लोडगंज; होटल द कैसल, नग्गर और होटल शिवालिक, परवाणू को बंद करने के आदेश दिए गए हैं.