मणिपुर सरकार ने केंद्र से राज्य के 6 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों में सशस्त्र बल(विशेष शक्तियां) अधिनियम(AFSPA) की समीक्षा कर उसे हटाने का अनुरोध किया है. इसकी जानकारी एक अधिकारी ने शनिवार को दी. केंद्र सरकार ने मणिपुर के 6 थाना क्षेत्रों में AFSPA फिर से लागू कर दिया है. गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र में उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपनी बैठक में इस पर विचार-विमर्श किया और केंद्र सरकार को इसकी समीक्षा कर राज्य के छह थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को AFSPA 1958 की धारा-3 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया.
पत्र के मुताबिक, “इसलिए अनुरोध किया जाता है कि 14 नवंबर को जनहित में जारी अधिसूचना की समीक्षा कर इसे वापस लिया जाए.” गृह मंत्रालय ने 14 नवंबर को इंफाल पश्चिम जिले में सेकमाई व लामसांग, इंफाल पूर्व में लामलाई, बिष्णुपुर में मोइरांग, कांगपोकपी में लीमाखोंग और जिरीबाम जिले में जिरीबाम के अंतर्गत आने वाले इलाकों में अफ्स्पा को फिर से लागू कर दिया था.