मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला, पुलिस थाने में नहीं बनेंगे मंदिर

न्यूज़ फिल्क्स भारत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि पुलिस थानों में बनाए जा रहे मंदिरों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के सभी पुलिस थानों में बनाए जा रहे मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी है. साथ ही युगलपीठ ने संबंधित अनावेदकों को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी.

जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के पुलिस थाना परिसर में किये जा रहे मंदिर निर्माण को लेकर चुनौती देते हुए जबलपुर निवासी एडवोकेट ओपी यादव की ओर से एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है. जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने थानों में मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी है. युगलपीठ ने मुख्य सचिव मध्य प्रदेश, प्रमुख सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश, नगरीय प्रशासन मध्य प्रदेश, डीजीपी मध्य प्रदेश, कलेक्टर जबलपुर एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर सहित जिले के चार पुलिस थाना जिसमे सिविल लाइंस, विजय नगर, मदन महल और लार्डगंज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को नियत की है.