न्यूज़ फ्लिक्स भारत। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में फ्रीबीज(चुनावी रेवड़ियों) के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. इस मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा गया है. बता दें कि कर्नाटक के निवासी शशांक जे श्रीधर ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा नकदी के रूप में मुफ्त उपहारों का वादा करना रिश्वत देना करार दिया जाए.
याचिकाकर्ता के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने सोमवार को सीजेआई की बेंच के सामने इस मामले को उठाते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा विशेष रूप से नकदी के रूप में उपहारों का वादा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ऐसे राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए रिश्वत या वोट के लिए प्रलोभन माना जाए.