न्यूज़ फ्लिक्स भारत,हिमाचल। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर नगर निगम कोर्ट शिमला में हुई. सुनवाई के दौरान निगम कोर्ट ने संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने की अनुमति दे दी है. इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है. वक्फ बोर्ड की देखरेख ये निर्माण हटाया जाएगा. 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने खुद इन मंजिलों को गिराने की अनुमति मांगी थी. बचे हुए ग्राउंड फ्लोर और पहले हिस्से को लेकर अब मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.
वहीं, कोर्ट ने स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने CPC के नियम- 1/10 के तहत स्थानीय लोगों की अर्जी को समाप्त कर दिया. इससे पहले सुबह सुनवाई के दौरान नगर निगम के वकील ने कहा कि, ‘मामले में तीसरी पार्टी का कोई रोल नहीं है. तीसरी पार्टी की इस केस में कोई जरूरत प्रतीत नहीं होती.’ बता दें कि स्थानीय लोगों की तरफ से कोर्ट पेश हुए अधिवक्ता में अपना पक्ष रखा. पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा था कि स्थानीय लोगों का भी पक्ष सुना जाए.