न्यूज़ फ्लिक्स भारत, हिमाचल। हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन द्वारा अभिषेक मनुसिंघवी की याचिका को निरस्त करने वाली एप्लिकेशन को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका को निरस्त करने से इनकार कर दिया है.
हर्ष महाजन केस में वकील विक्रांत ठाकुर ने हाई कोर्ट में कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने हर्ष महाजन के निर्वाचन को याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी. इसी केस में हर्ष महाजन ने सिंघवी की याचिका को डिस्मिस करने का आग्रह किया था. विक्रांत ठाकुर के अनुसार राज्यसभा चुनाव के दौरान परिणाम की प्रक्रिया को लेकर दोनों ही प्रत्याशियों ने हामी भरी थी. परिणाम पर्ची सिस्टम यानी के जरिए घोषित हुआ था. हर्ष महाजन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए.
अभिषेक मनु सिंघवी ने हर्ष महाजन के निर्वाचन में पर्ची सिस्टम को चुनौती देने से जुड़ी याचिका दाखिल की थी. उसी याचिका को लेकर हर्ष महाजन की तरफ से अलग से आवेदन दाखिल किया गया था. न्यायालय ने याचिका स्वीकार नहीं की है और अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को कहा गया है
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीती 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 40 विधायक जबकि बीजेपी के पास 25 विधायक थे. लेकिन इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने के चलते बीजेपी के हर्ष महाजन ने कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी से जीत हासिल की थी. बता दें कि राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला था.
जिसके चलते 68 विधानसभा क्षेत्रों वाली हिमाचल विधानसभा में दोनों की उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले थे. इसके बाद चुनाव आयोग ने पर्ची सिस्टम से चुनाव परिणाम निकाला जिसमें बीजेपी के हर्ष महाजनने जीत दर्ज की थी. इस पर्ची सिस्टम को अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. जिसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई.