मंडी मस्जिद केस: आयुक्त कोर्ट का बड़ा फैसला, गिराना होगा मस्जिद का अवैध ढांचा

न्यूज़ फ्लिक्स भारत, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जेल रोड मस्जिद मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है. इसी बीच नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने पुरानी स्थित बहाल करने के आदेश दिए हैं. शुक्रवार को आयुक्त एचएच राणा ने कहा कि मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराना होगा. टीसीपी नियमों की अवहेलना और बिना अनुमति निर्माण करने का आरोप सिद्ध हुआ है. उन्होंने आदेश दिया की 30 दिन के भीतर पुरानी स्थिति बहाल करनी होगी.

वहीं, आयुक्त कोर्ट में सुनवाई को मद्देनजर रखते हुए जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने सात वार्डों मंगवाई, थनेहड़ा, भगवाहण मोहल्ला, पैलेस कॉलोनी एक व दो, सुहड़ा मोहल्ला व समखेतर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा दी है.

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