न्यूज़ फ्लिक्स भारत। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी. सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी.
वहीं, कोर्ट ने यह जमानत कुछ शर्तों के आधार पर दी है. कोर्ट का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे. वह फाइलों पर साइन नहीं कर सकते हैं. कोर्ट का कहना है कि अरविंद केजरीवाल गवाहों से संपर्क नहीं कर सकते हैं. वह जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे और ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे, साथ ही वह इस मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकेंगे.
बता दें कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है. इस नीति इस नीति को बाद निरस्त कर दिया गया था. वहीं, ईडी ने इस मामले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया था. वहीं, ईडी और सीबीआई के मुताबिक, आबकारी नीति में संशोधन कर अनियमितताएं की गईं साथ ही लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. वहीं, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।