कोलकाता केस: कल शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटें डॉक्टर, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई: SC

न्यूज़ फ्लिक्स भारत। कोलकाता में रेप-मर्डर केस के मामले में आज सोमवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही हैं. सीबीआई ने मामले की जांच को लेकर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की. वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट पेश की.

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है. जिसमें बताया गया है कि जब डॉक्टर काम पर नहीं थे, उस समय ट्रीटमेंट नहीं मिलने से 23 लोगों की मौत हो गई. वहीं, कोर्ट ने सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने के बाद उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो हम राज्य सरकार को कार्रवाई करने नहीं को सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से कल शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से कहा आपको काम पर लौटना होगा, अगर आप काम पर नहीं लौटते है तो आप पर अनुशानात्मक कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए किसी को जिम्मेदार ना ठहराएं.

वहीं, सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील एसजी तुषार ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से क्या छिपाना चाहती है. हमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दाखिल जवाब की कॉपी नहीं दी गई है. पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को कहा कि हमने जवाब की कॉपी कोर्ट में पेश की है, हमने सीबीआई को अभी तक कॉपी नहीं दी है.

आपको बता दें कि 20 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस घटना को भयावह करार दिया था और डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने उनकी सुरक्षा के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यों वाली राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए थे.