बलात्कार के अपराधी को उम्र कैद की सजा

न्यूज फलिक्स भारत, नालागढ़
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश नालागढ़ अभय मंडयाल की अदालत ने बलात्कार के जुर्म में एक अपराधी को उम्र कैद की सजा व दो लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजली ने बताया की 28 मई 2015 को पीड़िता ने बताया कि इसके कमरे में 27 मई को जब मेरे पति सुबह साढ़े छह बजे अपनी कंपनी चले गए थे तो 10 बजे जब मैं कमरे में सफाई कर रही थी तो उसी समय रमेश उर्फ भुरु पुत्र भगत राम निवासी मानपुरा तहसील बद्​दी ने एक दम से कमरा में आकर मुझे पकड़ कर मेरे साथ गलत काम किया। इस सारे मामले की जानकारी, बयान, गवाहों के आधार पर अदालत ने रमेश कुमार को बलात्कार के जुर्म में उम्रकैद का कठोर कारावास व दो लाख रुपये जुर्माना, जान से मारने की धमकी देने के लिए तीन माह का अतिरिक्त कारावास व जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इस पर थाना बद्​दी में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई थी।