दोबारा नहीं होगी 70वीं BPSC PT परीक्षा, पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आयोग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दोबारा 70वीं पीटी परीक्षा कराने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी रिट याचिकाएं खारिज करते हुए. आयोग को बाकी प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी. जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने पप्पू कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की. जनहित याचिका समेत सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था. अब कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया.

बता दें, 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है. लेकिन इस परीक्षा पर अभ्यर्थी लगातार धांधली का आरोप लगा रहे हैं. परीक्षा व्यवस्था पर कई सवाल भी उठाए गए हैं. 13 दिसंबर 2024 को बिहार के अलग-अलग जिलों में 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी. पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर असामाजिक तत्वों ने उपद्रव कर परीक्षा को बाधित किया था. इसको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने सिर्फ इसी केंद्र पर आयोजित परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया था. वहीं, अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे.

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